हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी कर रामभद्राचार्य पर आपत्तिजनक वीडियो हटाने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी कर कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो तुरंत हटाया जाए। साथ ही कोर्ट ने गोरखपुर के यूट्यूबर से स्पष्टीकरण मांगने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक सामग्री हटाने में सहयोग करना अनिवार्य है और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए।

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