UP पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करना होगा पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र
लखनऊ। प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाणपत्र को लेकर पूछे गए प्रश्नों पर बोर्ड ने कहा कि महिला अभ्यर्थियों को पिता पक्ष का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इस संबंध में पूर्व में शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक केवल पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा।
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