कुत्ते और बिल्ली का पंजीयन नहीं तो 100 रुपये रोज लगेगा जुर्माना khairxpressnews



अब नगर निगम क्षेत्र में कुत्ता या बिल्ली पालने वालों को अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर पालतू जानवर के मालिक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। 31 मई के बाद आवेदन करने वालों से यह जुर्माना वसूला जाएगा। हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। देसी नस्ल के कुत्तों का पंजीकरण अब मुफ्त होगा, जबकि पहले इसके लिए 200 रुपये का शुल्क लगता था। हालांकि, पंजीकरण कराना फिर भी अनिवार्य रहेगा। विदेशी नस्ल के बड़े कुत्तों के लिए पंजीकरण शुल्क 600 व छोटे कुत्तों के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया गया है। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि देसी नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण के लिए अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। पंजीकरण में देरी पर 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।

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