नसबंदी व टीकाकरण के बाद यथास्थान पर छोड़े जाएं आवारा कुत्ते: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के डॉग शेल्टर्स से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर लगी रोक में संशोधन किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह छोड़ा जाए, जहां से उन्हें उठाया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश रेबीज से संक्रमित, संक्रमण की आशंका वाले या आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा।
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