छेड़छाड़ मामले में मामा को हुई 5 साल की सजा
अलीगढ़। लोधा क्षेत्र में 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले रिश्ते के मामा को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 17 मार्च 2024 को घटी थी। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।
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